उत्तर प्रदेश हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट शुक्रवार को कोर्ट में दाखिल की गई है। सीबीआई ने मामले में लड़की के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या की पुष्टि की है। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। इन पर 302 ,354 376 एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। दलित युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। घटना के बाद पीड़िता को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। जिसके बाद उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसमें चार नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभी चारों आरोपी जेल में है। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसी मामले में सीबीआई ने आज चार्जशीट दाखिल की है।
सीबीआई ने एक तरफ जहां जांच के बाद कहा है कि युवती के साथ रेप हुई थी। वहीं, घटना के बाद एडीजी लॉ ऐंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पीसी के जरिए साफ किया था कि युवती के साथ रेप की घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि गले में चोट लगने और उसके कारण से ट्रॉमा के चलते पीड़िता की मौत हुई है। दरअसल, इस घटना के बाद लगातार यूपी सरकार और यूपी प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि पीड़िता के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उनकी इज्जाजत के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार रात के दो बजे कर दिया गया। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और यूपी के आलाकमानों को तलब किया था।
वहीं, चारों युवकों की गिरफ्तारी के बाद, उसमें से एक ने यूपी पुलिस को पत्र भी लिखा था। जिसमें आरोपित युवक ने कहा था कि उसका पीड़िता के साथ संबंध था। और इस दोस्ती को उसके परिवार वाले पसंद नहीं करते थे इसलिए उसके भाई ने हीं खुद पीड़िता की हत्या कर दी।