जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बाॅलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की एक याचिका को मंजूर कर लिया जिसमें काले हिरण के शिकार मामले में शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के मुकदमे में उन्होंने अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों को पुनर्परीक्षण के लिए तलब करने की मांग की थी।
खान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुमति मांगी थी कि तत्कालीन जिलाधिकारी रजत कुमार मिश्रा और जांच अधिकारी एएसपी अशोक पटनी समेत अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों को बुलाया जाए। निचली अदालत और एसीजेएम ग्रामीण की अदालतों द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद खान ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
बचाव पक्ष के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा, याचिका पर 20 जुलाई को अदालत में सुनवाई हुई थी लेकिन सुनवाई अधूरी रही थी। आज न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने याचिका मंजूर कर ली और निचली अदालत को आदेश दिया कि वह हमारे द्वारा पुनर्परीक्षण करने के लिए पांच गवाहों को तलब करे।
सरकारी वकील महिपाल बिश्नोई ने बताया कि मामला निचली अदालत में 19 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले सत्र अदालत ने मुकदमे पर रोक लगा दी थी और फिर उसके बाद उच्च न्यायालय ने चार मई से उसपर रोक लगा दी थी जब सलमान को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण की अदालत में अपनी बेगुनाही का दावा करने वाली अपनी याचिका के समर्थन में सबूत पेश करना था।