ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हब 11 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की याचिका में त्रुटि रह जाने के कारण सुनवाई की तारीख टल गई। शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई हुई।
अदालत ने त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया तो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने त्रुटि दूर करने के लिए समय मांगा। तब अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 अक्टूबर मुकर्रर की। इस मामले को लेकर हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा। उस आलोक में 23 सितंबर को ही हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। समन को चुनौती देते हुए अदालत से आग्रह किया गया था कि ईडी के समन के आलोक में उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई जाये। हालांकि याचिका में त्रुटियों को लेकर भाजपा ने पहले से सवाल उठाया था। कहा था कि सुनवाई में विलंब के लिए जानबूझकर याचिका में कमियां रहने दी गईं।
दरअसल रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पांचवों समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को चार अक्टूबर को ईडी कार्यालय बुलाया था। मगर पांचवें समन में भी हेमंत ईडी कार्यालय नहीं गये। चार अक्टूबर को ईडी कार्यालय जाने के बदले एक कार्यक्रम में शामिल होने पलामू चले गये। तथा उसी दिन 4 अक्टूबर को ईडी के सहायक निदेशक को पत्र भेजकर बताया कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। अदालत के फैसले तक समन पर ईडी कार्रवाई न करे। उन्होंने ईडी पर साजिश के तहत चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया भी लगाया था। बता दें कि रांची जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी आईएएस अधिकारी छविरंजन, बड़े कारोबारी सहित 13 लोग जेल में हैं।