उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। नई दरें बुधवार रात 12 बजे से लागू की जाएगी। वहीं, राज्य सरकार ने शराब के दाम में भी इजाफा कर दिया है। देशी शराब पर 5 रुपए की वृद्धि की गई है। यानी 65 रुपए में मिलने वाली शराब अब 70 रुपए में मिलेगी। जबकि 180ML तक की विदेशी शराब पर 10 रुपए और 180 ML+ से 500 ML तक की शराब पर 20 रुपए जबकि 500 ML से ज्यादा पर 30 रुपए की वृद्धि की गई है।
बता दें, लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई तरह की ढील दी है। कई राज्य सरकारों ने शराब की दुकान खोलने की मंजूरी दी है। लंबे समय से बंद शराब की दुकान को अचानक खोलने के फैसले के बाद लॉकडाउन और कोरोना वयारस के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों का हुजूम शराब खरीदने के लिए उमड़ रहा है। जिसको देखते हुए दिल्ली, तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने दाम में बढ़ोतरी कर दी है।
आयातित शराब पर 100 रुपए से 400 तक की बढ़ोतरी
वहीं, राज्य सरकारों ने आयातित शराब में 100-180ML तक 100 रुपए, 180-500ML तक 200 रुपए और 500ML से अधिक पर 400 रुपए की वृद्धि की है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा।।
योगी मंत्रिमंडल ने पारित किया अध्यादेश
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी सरीखे कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालाें को लेकर अध्यादेश पारित कर दिया है। यह अध्यादेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने बुधवार को पारित किया है जिसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने पिछले महीने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर अध्यादेश लाने का फैसला किया था। बता दें, महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन कर यह कड़ी सजा सुनिश्चित की गई है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट के बीच लगातार राज्यों में पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले देश के कई हिस्सों में कोरोना योद्धाओं पर हमले को रोकने के लिए केंद्र सरकार भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश ला चुकी है।
कोरोना योद्धाओं पर थूकना भी अपराध
योगी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश महामारी रोग कोविड-19 विनियम 2020 के संशोधन को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। जिसके बाद उन लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और स्वच्छता कर्मियों सहित कोरोना योद्धाओं का अपमान और हमला कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कोरोना योद्धाओं पर थूकना भी अपराध होगा।
केंद्र भी पारित कर चुका है अध्यादेश
इससे पहले कोरोना वायरस के संकट के बीच देश में स्वास्थ्यकर्मियों पर लगातार हो रहे हमले को देखते हुए 22 अप्रैल को मोदी सरकार ने अध्यादेश पारित किया था। इसके तहत अगर स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया तो सात साल तक की जेल हो सकती है और हमला करना गैर-जमानती अपराध होगा। यह फैसला स्वास्थकर्मियों पर बढ़ते हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सांकेतिक हड़ताल पर जाने के ऐलान के बाद लिया गया। गृहमंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद डाक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली थी। इस अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 3 महीने से 5 साल की सजा भी हो सकती है। गंभीर मामलों में हमला करने वालों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है।