दिल्ली की एक अदालत में हलफनाम दायर कर टाइटलर ने कहा, जैसा कि सीबीआई चाहती है, वे इस मामले लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं।
इस मामले में अहम गवाह आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के वकील ने भी कोर्ट को बताया कि वर्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें पेश होने के लिए कुछ और समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने वर्मा के वकील को वक्त देते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई 2 जून को होगी।
इससे पूर्व 9 मई को अदालत ने टाइटलर और वर्मा को निर्देश दिए थे कि वे स्पष्ट बताएं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहते हैं या नहीं। अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट की अनुमति देने के साथ उनकी कोई शर्त जुड़ी है तो टाइटलर और वर्मा को पेश होकर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
4 दिसंबर 2015 के एक आदेश के तहत सीबीआई जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा का टेस्ट कराना चाहती है। कोर्ट के इस आदेश में कहा गया था कि अगर जरूरी हुआ तो लाई डिटेक्टशन टेस्ट कराया जा सकता है।