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झारखण्‍ड में सबसे सख्त लॉकडाउन, दूध-सब्‍जी के लिए लेना पड़ रहा है ई-पास, भारी किल्लत

लॉकडाउन के दौरान झारखण्‍ड में दूध और सब्‍जी खरीदना भी आसान नहीं है। बिना ई-पास के आप वाहन से नहीं निकल...
झारखण्‍ड में सबसे सख्त लॉकडाउन, दूध-सब्‍जी के लिए लेना पड़ रहा है ई-पास, भारी किल्लत

लॉकडाउन के दौरान झारखण्‍ड में दूध और सब्‍जी खरीदना भी आसान नहीं है। बिना ई-पास के आप वाहन से नहीं निकल सकते। इस मामले  संभवत: देश में सबसे सख्‍त पाबंदी है। कोरोना के दौरान जीवन और जीविका पर जोर देने वाली हेमन्‍त सरकार ने लॉकडाउन से परहेज करती रही। इस शब्‍द से बचने के लिए '' स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह'' के नाम दिया। जब संक्रमण परवान पर था मुख्‍यमंत्री बेड, ऑक्‍सीजन आदि के इंतजाम में जुटे रहे। आगे क्‍या हो सांसदों, विधायकों और अधिकारियों से रायशुमारी करते रहे। जब संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कमने लगी तो पूर्ण लॉकडाउन वाले अंदाज में सरकार का आदेश आ गया।

16 मई से जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी 27 मई सुबह छह बजे तक जारी रहेगी। बाहर निकलना है तो ई-पास लेना होगा। सब्‍जी और दूध की खरीदारी करनी हो तो भी ई-पास के बिना बाइक या कार से नहीं निकल सकते। सुबह में दूध लेने निकले और शाम में सब्‍जी लेने निकलना हो तो दो बार पास बनवाना होगा। बिना पास के बाहर निकले तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी। मीडिया कर्मियों को भी ई-पास बनवाना होगा, सिर्फ प्रेस कार्ड से काम नहीं चलेगा। एहतियातन लोगों ने आवेदन किया तो एक दिन में 1.20 लाख लोगों के ई-पास निर्गत हुए। मगर 16 मई की सुबह से लोगों को ई-पास बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा, सोशल मीडिया में इस तरह के संदेश वायरल हैं।

जारी आदेश के अनुसार ग्रॉसरी आदि आवश्‍यक साम्री की दुकानें, निर्माण उद्योग से संबंधित उपक्रम चालू रहेंगे। इससे जुड़े कर्मियों के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। सरकारी कर्मियों, स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों, दवा दुकानों के संचालक और उनके कर्मियों के लिए पास की दरकार नहीं होगी। दवा दुकानदान और उनके कर्मी दुकान के लाइसेंस की फोटो कॉपी अपने वाहन पर लगाकर बिना पास के निकल सकेंगे। अंतिम संस्‍कार के लिए भी ई-पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बिना ई-पास सामान्‍य लोग बाइक या कार से निकले तो कोविड गाइडलाइन के उल्‍लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा। मास्‍क नहीं रहा तो पांच सौ रुपये और पुलिस से उलझे तो सरकारी काम में हस्‍तक्षेप का मुकदमा। बाहर से आने वालों पर भी सख्‍त पाबंदी है। सात दिनों तक क्‍वारेंटाइन में रहना होगा।

पीडीएस दुकानदार, सब्‍जी-फल-दूध, मिठाई-ग्रॉसरी, निर्माण सामग्री विक्रेता और कामगार, कृषि सामग्री के विक्रेता और कामगार के लिए सुबह छह से दिन के तीन बजे तक के लिए ई-पास 16 से 27 मई के लिए जारी होगा। मगर आम आदमी दूध, सब्‍जी, फल, अनाज आदि की खरीदारी करने निकल रहा है तो सुबह छह से दोपहर तीन बजे के बीच सिर्फ दो घंटे के लिए ई-पास जारी होगा। पेट्रोल पंप, होटल-रेस्‍टोरेंट ढाबा के दुकानदार और कर्मचारी, ट्रांस्‍पोर्ट-लॉजिस्टिक-वेयरहाउस सर्विस में काम करने वाले, माइनिंग से जुड़े लोगों, निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों, आद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, गराज मेकेनिक, सरकारी सेवक, बिजली सप्‍लाई-पानी सप्‍लाई-नगर निगम-दूसर संचार सेवा, मीडिया के लिए एकसाथ 16 से 27 मई तक के लिए ई-पास जारी होगा। विवाह, अंतिम यात्रा, रेल-हवाई यात्रा के लिए एक दिन का पास होगा। हालांकि देर रात संशोधन करते हुए चिकित्‍सा के लिए, दवा खरीदने के लिए, अंतिम संस्‍कार के लिए ई-पास से छूट दी गई। आम आदमी को खरीदारी के लिए दो के बदले तीन घंटे की छूट दी गई मगर सरकार ने इसे प्रचारित नहीं किया। वहीं ई-पास बनाने में हो रहे विलंब से लोग परेशान हैं।

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