झारखण्ड में अनलॉक थ्री के तहत अब सभी जिलों में सभी दुकानें शाम चार बजे तक खुल सकेंगी। और राहत देते हुए शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टारों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी एवं निजी कार्यालय अब 33 प्रतिशत के बदले 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चार बजे तक खुलेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
16 जून को सुबह छह बजे प्रतिबंध की मियाद खत्म हो रही थी, उसका विस्तार किया गया है। मगर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। शेष पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिला से दूसरा जिला या राज्य से बाहर जाने या आने के लिए ई पास की अनिवार्यता बहाल रहेगी।
सिनेमा हॉल, क्लब, बार, वैंक्वेट हॉल मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पुल, पार्क और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। बिहार में पूर्ववत अधिकतम 11 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस, मेला, प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। राज्य के द्वारा करायी जाने वाली तमाम परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।