कर्नाटक हाईकोर्ट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सामग्री हटाने और ब्लॉक करने संबंधी केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली ट्विटर की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी पर 50 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है।
बता दें कि फरवरी 2021 से 2022 तक केंद्र सरकार ने ट्विटर को कुछ एकाउंट बंद करने समेत कई निर्देश दिए थे, लेकिन ट्विटर इन निर्देशों के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया था। अब इसी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने ट्विटर कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और इसे 45 दिनों के भीतर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया।
बता दें कि फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर कुल 1474 ट्वीटर अकाउंट्स को बंद करने, 175 ट्वीट्स को ब्लॉक करने और 256 यूआरएल और एक हैश टैग को बंद करने का निर्देश दिया था। सरकार ने यह निर्देश आईटी एक्ट 69ए के तहत जारी किए थे। एक्ट के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए देश कू संप्रभुता और एकता को ठेस पहुंचाने वाले संदेश को हटाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
ट्वीटर ने जून 2022 में केंद्र के निर्णय को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 6 महीने तक इस मसले पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के आदेश को जायज ठहराया है।