पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक्टिविस्ट नौदीप कौर को जमानत दे दी। नौदीप कौर मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई थी। नौदीप की गिरफ्तारी और हिरासत में अत्याचार की खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था।
नौदीप कौर पर तीन एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें से दो एफआईआर में नौदीप को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, मजदूरों के हक में आवाज उठाने वाले मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार व सदस्य नौदीप कौर की जमानत मामले में सुनवाई के दौरान डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किसानों के हक के नाम पर यह उद्योगों से उगाही का काम कर रहे हैं। यह बात नौदीप कौर ने अपने बयान में मानी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए मेडिको लीगल परीक्षण रिपोर्ट तलब की थी।
बुधवार को नौदीप कौर मामले में स्व संज्ञान लेकर नौदीप की जमानत याचिका तथा शिव कुमार की जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई थी। सोनीपत के डीएसपी वरिंदर सिंह ने नौदीप कौर मामले में दाखिल हलफनामा में बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद वह मजदूर अधिकार संगठन में कार्य कर रहीं थीं। 28 दिसंबर और 12 जनवरी को पुलिस को शिकायत मिली कि संगठन के कुछ लोगों ने नौदीप कौर की अगुवाई में एक कंपनी का घेराव किया है और उनके कर्मियों और अधिकारियों से हाथापाई की है। डीएसपी ने बताया कि नौदीप कौर ने भीड़ को भड़काया जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसकी रिकार्डिंग भी पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस पर हमले में एक महिला सहित सात पुलिस कर्मी घायल हो गए थे।