मराठा समुदायों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण देने का फैसला किया है। महा विकास अघाड़ी की अगुवाई वाली उद्धव ठाकरे सरकार ने इस समुदायक के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) कैटेगरी छात्रों और अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। ये ऐलान ठाकरे सरकार ने सोमवार को किया है। गौरतलब हो की मराठाओं के लिए लागू किए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते रद्द कर दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि मराठा समुदाय किसी भी तरह से पिछड़ा नहीं है और ये 50 फीसदी से अधिक आरक्षण ना मिलने के संवैधानिक नियमों का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण रद्द किए जाने के बाद से महाराष्ट्र सरकार निशाने पर थी वहीं, मराठा समुदाय नाराज चल रहा था।
अभी राज्य में एससी/एसटी और ओबीसी के लिए कुल 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इससे पहले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण उन्हीं जातियों के व्यक्तियों पर लागू होता है जो आरक्षण सूची में शामिल नहीं थे। मराठा समुदाय एसईबीसी में शामिल हैं, इसलिए उन्हें राज्य में 10फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, अब इस फैसले को ठाकरे सरकार ने पलट दिया है।