गुजरात से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने गाय के बछड़े को मारने की सजा सुनाई है। मामला राज्य के राजकोट का है, जहां की एक अदालत ने गाय के एक बछड़े को मारने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इस संबंध में इसी साल जनवरी में सत्तार कोलिया की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उसने सलीम पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी के शादी समारोह में परोसने का आरोप लगाया था।
बछड़े को मारकर शादी समारोह में परोसने का आरोप
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एचके दवे ने शनिवार को सलीम मकरानी नाम के एक शख्स को गुजरात पशु संरक्षण (संधोधन) अधिनियम 2017 के तहत यह सजा सुनाई। बता दें कि इसी साल जनवरी में सत्तार कोलिया नाम के व्यक्ति ने इस मामले में शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने सलीम पर बछड़ा चुराने और उसकी हत्या करके अपनी बेटी की शादी में परोसने का आरोप लगाया था।
संशोधित अधिनियम के साथ यह पहली सजा
सलीम को दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाने से पहले नए संशोधित अधिनियम के तहत गवाहों और फोरेंसिक रिपोर्ट पर विचार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि नए संशोधित अधिनियम के तहत यह पहली सजा हो सकती है।
नए संशोधित अधिनियम में ये है प्रावधान
नए संशोधित अधिनियम में गोमांस के परिवहन, बिक्री और रख-रखाव के लिए सात से 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि पहले ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान था। संशोधित अधिनियम के मुताबिक, गोमांस के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है।
पहले ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान था
पहले ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल कारावास की सजा का प्रावधान था। संशोधित अधिनियम के अनुसार गोमांस के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है।