दिल्ली नगर निगम ने 28 जुलाई से 31 जुलाई तक शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से कोचिंग सेंटर, कार्यालय या अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में संचालित 25 बेसमेंट को सील कर दिया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि नगर निकाय ने इस अवधि में 17 संपत्ति मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
इसमें कहा गया कि यह कार्रवाई मध्य दिल्ली के राजिंदर नगर और पश्चिमी दिल्ली के पटेल नगर और रणजीत नगर इलाकों में स्थित प्रतिष्ठानों के खिलाफ की गई।
आंकड़ों के अनुसार, अकेले ओल्ड राजिंदर नगर में बड़ा बाजार मार्ग पर 18 ऐसे बेसमेंट सील किए गए। इन तीन इलाकों में कुल 15 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से सात अकेले ओल्ड राजेंद्र नगर में थीं। इस दौरान एमसीडी ने करीब 185 संपत्तियों का सर्वेक्षण किया।
नगर निकाय ने कहा कि कानून का उल्लंघन कर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बेसमेंट के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई।
एमसीडी ने गुरुवार को शहर भर में संयुक्त जल निकासी प्रणाली की आपूर्ति करने वाले बेसमेंट, खुले लटकते तारों और पुराने बैरल वाली इमारतों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था।
यह आदेश राजिंदर नगर हादसे के बाद आया है, जहां एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन आईएएस अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी।