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मध्य प्रदेश: दिग्विजय सिंह को एक साल की सजा, जानें क्या है मामला

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित छह लोगों को 2011 में...
मध्य प्रदेश: दिग्विजय सिंह को एक साल की सजा, जानें क्या है मामला

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित छह लोगों को 2011 में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के मामले में एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने बाद में सभी दोषियों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

न्यायाधीश मुकेश नाथ ने सिंह और उज्जैन के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 109 (हमले के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराया।

अनंत नारायण, जयसिंह दरबार, असलम लाला और दिलीप चौधरी को आईपीसी की धारा 325 के तहत दोषी ठहराया गया था।

महेश परमार (तराना से कांग्रेस विधायक), मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

अदालत ने प्रत्येक दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जमानत मिलने के बाद सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि वह दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा, "मूल प्राथमिकी में मेरा नाम भी आरोपी के रूप में नहीं था। पुलिस ने बाद में राजनीतिक दबाव में मेरा नाम आरोपियों की सूची में जोड़ा।"

सिंह और गुड्डू के वकील राहुल शर्मा ने कहा कि उन पर भाजयुमो कार्यकर्ता रितेश खाबिया को पीटने के लिए दूसरों को उकसाने का आरोप है। उन्होंने कहा, "अभियोजन दस्तावेजों से पता चलता है कि खाबिया के दाहिने हाथ में चोट थी, लेकिन तथ्य यह है कि उसके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी।"

पुलिस के अनुसार, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने 17 जुलाई, 2011 को सिंह को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जब उनका काफिला उज्जैन के जीवाजीगंज इलाके से गुजर रहा था, जिससे झड़प हो गई।

 

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