अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति आर. एस. राठौड़ की पीठ ने सात सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो इस परियोजना में तटीय विनियमित क्षेत्र और पर्यावरण संबंधी शर्तों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी करेगा। हरित पंचाट ने इस परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने के लिए दायर याचिका को निरस्त करते हुए अडाणी समूह को निर्देश दिया कि स्थानीय मछुआरों के कल्याण के लिए वह बंदरगाह पर मछुआरों के घाटों को बनाए रखे।
अधिकरण ने यह आदेश तिरवनंतपुरम के पर्यावरण कार्यकर्ता विलफ्रेड जे. और वी. मार्यदासन की याचिका पर दिया। इस याचिका में विझिंजम तट समेत देशभर के तटीय क्षेत्रों के लिए उसे दिशानिर्देश देने की मांग की गई थी ताकि ऐसे क्षेत्रों की रक्षा की जा सके और उन्हें नुकसान से बचाया जा सके।