दिल्ली के एक सैलून वाले को मॉडल के बाल गलत तरीके से काटने पर करोड़ो रुपये की चपत लग गई। दरअसल राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने दिल्ली के एक सैलून को एक महिला को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। महिला का आरोप है कि उसके बाल गलत तरीके से काटे गए हैं और गलत हेयर ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके खिलाफ महिला ने अपने बालों के नुकसान पहुंचाने के एवज में मुआवजे की मांग की है।
यह सैलून दिल्ली के एक होटल में स्थित है, जहां 2018 में शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थी। वह अपने लंबे बालों के कारण बालों के उत्पादों की मॉडल थीं और उन्हें बड़े बालों की देखभाल करने वाले ब्रांडों के लिए मॉडलिंग की थी, लेकिन उनके निर्देशों के खिलाफ बाल कटवाने के कारण उनके हाथ से वह काम निकल गया जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ था। इस वजह से उनका मॉडल बनने के सपना भी टूट गया।
आशना रॉय कहती हैं कि मैंने सैलून में साफ-साफ कहा था कि बालों को आगे से लंबे 'फ्लिक्स' रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटना है। लेकिन, हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह काट दिया।
इस मामले में जब आशना ने मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की। आशना का दावा है कि इस दौरान केमिकल से उसके बालों को स्थाई नुकसान हुआ, जिसे लेकर वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया।
इस मामले में शिकायत को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने आंशिक रूप से स्वीकार किया और शिकायतर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए। एनसीडीआरसी ने सैलून को आठ हफ्ते यानी दो महीने के अंदर शिकायतकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।