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लद्दाख में आरक्षण की नई नीति, अब अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 85% रिजर्वेशन

सरकार ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए नए आरक्षण और अधिवास नियम पेश किए, जिसमें स्थानीय...
लद्दाख में आरक्षण की नई नीति, अब अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 85% रिजर्वेशन

सरकार ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए नए आरक्षण और अधिवास नियम पेश किए, जिसमें स्थानीय लोगों के लिए 85 प्रतिशत नौकरियां और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित की गईं।

इस कदम का उद्देश्य स्थानीय हितों की रक्षा करना है क्योंकि लद्दाख में लोग 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद अपनी भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।

सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार, नौकरियों, स्वायत्त परिषदों और अधिवास में आरक्षण की नीतियों में परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

नए नियमों के तहत, जो लोग केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्षों की अवधि तक निवास कर चुके हैं या सात वर्षों की अवधि तक अध्ययन कर चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित किसी शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत या छावनी बोर्ड के अलावा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत किसी पद पर नियुक्ति के लिए लद्दाख का निवासी माना जाएगा।

केंद्र सरकार के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकाय के अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सांविधिक निकायों के अधिकारियों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों के बच्चे जिन्होंने कुल 10 वर्षों की अवधि के लिए केंद्र शासित प्रदेश में सेवा की है, वे भी अधिवास के लिए पात्र हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत बना रहेगा।

एक अन्य अधिसूचना में सरकार ने कहा कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 के तहत परिषद में कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटें विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जा सकती हैं।

महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रण, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित क्रम संख्या के आधार पर किया जाएगा।

लद्दाख के लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए जनवरी 2023 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसने लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए कई बैठकें कीं।

अक्टूबर 2024 में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। इसके बाद 3 दिसंबर 2024 को और फिर इस साल 15 जनवरी और 27 मई को लद्दाख के नागरिक समाज के नेताओं के साथ बातचीत हुई।

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