देश में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी अब शराब की होम डिलीवरी होगी। राज्य के आबकारी विभाग ने सशर्त इसकी मंजूरी दे दी है। विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन्स भी जारी की है। इससे पहले छत्तीसगढ़ और पंजाब होम डिलीवरी का फैसला ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी होम डिलीवरी के मुद्दे पर राज्य सरकारों से विचार करने के लिए कहा था।
इसके अलावा कुछ जगहों पर आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत भी की है। इससे पहले महाराष्ट्र में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चलते सरकार ने शराब की दुकानें बंद करा दी थीं। अब कोई भी घर बैठे शराब मंगा सकेगा लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। होम डिलिवरी उन्हीं जिलों में की जाएगी, जहां के लिए इजाजत है। बता दें कि मुंबई समेत कई शहरों में जहां कोरोना वायरस के कारण प्रतिबंध लगा हुआ है, वहां शराब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
इन शर्तों का करना होगा पालन
आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित किए गए शर्तों का होम डिलीवरी के दौरान पालन किया जाना आवश्यक है। जिन दुकानों के पास लाइसेंस हैं उन्हें सिर्फ बोतल बंद बियर, वाइन और हल्की शराब को भी बेचने की की अनुमति होगी। शराब होम डिलीवरी किस तरह करनी है ये फैसला वाइन शॉप्स को करना होगा। इसके अलावा राज्य में शराब की होम डिलीवरी सिर्फ कोरोना लॉकडॉउन की अवधि तक ही होगी। लॉकडाउन के दौरान जो शराब की दुकानें होम डिलिवरी करेंगी, उन्हें अपने डिलीवरी ब्वॉय की मेडिकल जांच रिपोर्ट के साथ उनकी पूरी जानकारी आबकारी विभाग को देनी होगी। डिलीवरी ब्वायज को ग्लव्स, मास्क और गॉगल पहनना अनिवार्य होगा।
कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी थी धज्जियां
देशव्यापी लॉकडाउन की तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने 4 मई के बाद से कई क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि, सरकार ने साफतौर पर कहा था कि शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाए। इसके बाद कई जगह लंबी-लंबी कतारें देखी गई थीं। दिल्ली में पहले ही दिन लंबी कतारें और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब पर 'स्पेशल कोरोना फीस' लगाने का ऐलान किया था, जिससे शराब की कीमत 70 फीसदी बढ़ गई। वहीं, कई और राज्यों ने भी शराब की बिक्री पर सेस लगाने का फैसला लिया।