उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस साल अब तक 139 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है। इनमें से 76 मामले गोकशी से जुड़े हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बुधवार को बताया कि राज्य में अब तक 139 लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। इनमें से 76 लोग गोकशी के आरोपी हैं।
वहीं, लड़कियों के खिलाफ अपराध के मामलों में शामिल छह लोगों, अन्य गंभीर अपराधों में आरोपी 37 लोगों और दीगर अपराधों के 20 आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक व्यवस्था पर बुरा असर डालने वाले अपराधियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए ताकि अराजक तत्वों और बदमाशों के बीच कानून का डर व्याप्त हो और आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना पैदा हो।
रासुका के तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है। बशर्ते, प्रशासन इस बात के लिए आश्वस्त हो कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा साबित हो सकता है। अवस्थी के मुताबिक इस साल एक जनवरी से आठ जून तक चलाए गए अभियान में गोकशी या तस्करी के मामलों में 1324 मुकदमे दर्ज करके 3867 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।