पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बाद अब बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने 30 सितंबर तक मूर्ती विसर्जन करने का आदेश दिया है। वहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार मुहर्रम से पहले प्रतिमा विसर्जन के आदेश जारी कर कोलकाता हाईकोर्ट से फटकार खा चुकी हैं।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 1 अक्टूबर को मुहर्रम को देखते हुए पटना जिलाधिकारी संजय अग्रवाल ने 30 सितंबर तक मूर्ति विसर्जन करने का आदेश दिया है। वहीं, डीएम ने सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश भी दिए हैं।
Patna: Direction issued by District Magistrate to complete #DurgaIdolImmersion by September 30.Mandatory to install CCTVs in pandals #Bihar
— ANI (@ANI) September 23, 2017
बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को मुहर्रम होने के चलते डीएम ने शांति बनाए रखने के लिए मूर्ति विसर्जन 30 सितंबर को ही करने का आदेश दिया है, ताकि मुहर्रम का जुलूस और मूर्ति विसर्जन आपस में टकराए नहीं।
कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाई थी ममता सरकार को फटकार
उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी की सरकार ने दुर्गा पूजा की समाप्ति के दिन 30 सितम्बर को रात 10 बजे के बाद मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले पर कोलकाता हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को ममता सरकार के आदेश को पलटते हुए मुहर्रम के दिन भी रात 12 बजे तक प्रतिमा विसर्जन करने की अनुमति दी। कोर्ट इस फैसले को चुनौती देने के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी।
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था, ‘आप के हाथ में शक्ति है तो क्या आप मनमाना आदेश पारित कर देंगे? आपको सपना आता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो इस सपने के आधार पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं’।