सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की उस याचिका को तीन फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर शुक्रवार को सहमति जताई, जिसमें दिल्ली में महापौर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर पद का चुनाव जल्द कराने के संबंध में ओबेरॉय की दलीलों पर संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “इसे तीन फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा।”
पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में महापौर पद का चुनाव इस महीने दूसरी बार नहीं हो सका था, क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद एमसीडी सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था।
बैठक में महापौर का निर्वाचन न होने से निगम में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। पहली बार ऐसे हालात बने हैं कि पार्षदों की शपथ तो हो गई, लेकिन महापौर व उपमहापौर का निर्वाचन नहीं हो पाया। निगमों के एकीकरण के बाद से विशेष अधिकारी महापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग कर रहे थे और उनकी नियुक्ति सदन की पहली बैठक (इससे पहले छह जनवरी को हंगामे के कारण नहीं हो पाई थी बैठक) होने तक के लिए ही थी।