दिल्ली के 10वीं में फेल होने वाले 42503 छात्रों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि सभी बच्चों का दाखिला करें। साथ ही इस पूरे मामले पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से मंगलवार तक हलफनामा जमा करने के लिए भी कहा है।
दिल्ली सरकार को दिए निर्देश
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 42503 छात्र सत्र 2018 में 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। यह छात्र 2018-19 के सेशन में फिर दाखिला चाहते थे लेकिन इन्हें दाखिला नहीं मिला। ऐसे में बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है तथा दिल्ली सरकार को दाखिला देने के निर्देश दिए।
दाखिल कैसे हो, बनी मुसीबत
इन सभी बच्चों का मामला स्कूली बच्चों से जुड़े एनजीओ चलाने वाले वकील अशोक अग्रवाल के पास है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार शिक्षा के अधिकार का खुला उल्लंघन कर रही है। किसी भी बच्चे को दाख़िले से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस साल दसवीं का रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बेहतर नहीं रहा। इस साल 136663 छात्र में केवल 94160 ही पास हुए जबकि 42503 फेल हो गए। इन फेल बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया और दाखिला न मिल पाने के कारण बच्चें परेशान थे कि आखिर वह क्या करें। फिर जाकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।