टीएमसी नेता शेख सूफियान की शिकायत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले को लेकर गुरुवार को मामला दर्ज किया गया। पुर्व मेदिनीपुर जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईपीसी की धारा 341 (गलत संयम की सजा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अधिकारी ने आगे बताया कि हमें सूफियान की शिकायत मिली है। हमारी जांच पहले से ही चल रही है और हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। आज सुबह ही जिला मजिस्ट्रेट विभु गोयल, पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश और अन्य अधिकारी बिरुलिया बाजार क्षेत्र में गए जहां घटना हुई थी। अधिकारियों ने घटना के बारे में सही जानकारी पाने के लिए क्षेत्र में स्थापित किसी भी सीसीटीवी की तलाश के अलावा, चश्मदीदों से बात की है।
फिलहाल मुख्यमंत्री का कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में डॉक्टरों के अनुसार बाएं पैर, कमर, कंधे और गर्दन पर चोट का इलाज चल रहा है।
बनर्जी ने बुधवार शाम को आरोप लगाया कि नंदीग्राम में अपने अभियान के दौरान उन्हें चार-पांच लोगों ने हमला किया। जिन्होंने उन्हें धक्का दिया इसके अलावा उन्होंने अपनी कार के दरवाजे पर धमाका किया जिससे वह घायल हो गईं।