कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास निषेधाज्ञा को एक और सप्ताह के लिए 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
आदेश, जो पहली बार 18 अगस्त को लगाए गए थे, निर्दिष्ट क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों की बैठकों और सभाओं को प्रतिबंधित करते हैं।
कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि बीएनएसएस की धारा 163 (2) उत्तरी कोलकाता में बेलगछिया रोड-जेके मित्रा क्रॉसिंग से श्यामबाजार पांच-पॉइंट क्रॉसिंग के कुछ हिस्सों तक लगाई गई है।
विस्तार का उद्देश्य क्षेत्र में अशांति को रोकना और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। यह निर्णय हाल ही में अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या से संबंधित चल रही अशांति के बाद लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इन निषेधों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंड के अधीन होगा।