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पंजाबः ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, जांच में शामिल होने के दिए आदेश

चंडीगढ़,ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा...
पंजाबः ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, जांच में शामिल होने के दिए आदेश

चंडीगढ़,ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। बुधवार को सुबह 11 बजे बिक्रम मजीठिया इन्वेस्टिगेशन जॉइन करेंगे। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस दौरान पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

ड्रग्स मामले को लेकर मजीठिया को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद से मजीठिया फरार है और पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। जमानत के लिए पहले मजीठिया ने मोहाली कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दर्ज की थी पर उस याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया था जिसके बाद मजीठिया ने हाईकोर्ट की ओर रुख किया था।

मजीठिया ने याचिका में कहा कि उस पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। वहीं पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि यह केस तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है। मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की और से पी चिदंबरम और मजीठिया की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। पंजाब के मोहाली थाने में बिक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पंजाब पुलिस की ओर से बिक्रम मजीठिया के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था।

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