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राजस्थान: ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 फीसदी करने वाला बिल पास

राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को ओबीसी (अन्य पिछड़ा जाति वर्ग) आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया गया। इस...
राजस्थान: ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 फीसदी करने वाला बिल पास

राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को ओबीसी (अन्य पिछड़ा जाति वर्ग) आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया गया। इस बिल में ओबीसी आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी किया गया है। ये व्यवस्था गुर्जरों को पांच फीसदी आरक्षण देने के लिए की गई है।

वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जर समेत 5 जातियों को अलग से आरक्षण देने के लिए विधानसभा में यह बिल पारित कराया है। अभी तक राज्य में ओबीसी आरक्षण की सीमा 21 फीसदी थी।

बिल पर राज्यपाल के दस्तखत होने के बाद आरक्षण की नई व्यवस्था अमल में आएगी। हालांकि इसे अदालत में चुनौती दिए जाने के भी आसार हैं। पहले भी कई बार ऐसा बिल खारिज हो चुका है।

राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को बिल पर बहस होने के बाद सदन ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। विधानसभा में बुधवार को पिछड़ा वर्ग नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण विधेयक, 2017 पेश किया गया था।

नए बिल में ओबीसी आरक्षण को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में पहले की तरह 21 फीसदी आरक्षण है, जबकि दूसरी कैटिगरी में गुर्जर और बंजारा समेत 5 जातियों के लिए 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।

दरअसल, गुर्जरों के 5 फीसदी आरक्षण के लिए लंबे वक्त से राजस्थान में खींचतान चल रही है। यही व्यवस्था करने के लिए बुधवार को चौथी बार सदन में आरक्षण संबंधी संसोधन बिल पेश किया गया।

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