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आरजी कर मामला: आज भी न्याय की राह देख रही पीड़िता की मां, पीएम मोदी से मिलने की जताई इच्छा

आरजी कर अस्पताल की जिस चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी, उसकी मां ने कहा कि वह और उनके पति अपनी...
आरजी कर मामला: आज भी न्याय की राह देख रही पीड़िता की मां, पीएम मोदी से मिलने की जताई इच्छा

आरजी कर अस्पताल की जिस चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी, उसकी मां ने कहा कि वह और उनके पति अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे।

शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलते हुए, शोक संतप्त मां ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हूं और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा हमारे मृतक डॉक्टर के लिए न्याय की हमारी अपील पर गौर करने की अपील करना चाहती हूं।"

पिछले वर्ष 9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी अस्पताल में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था।

उन्होंने दावा किया, "हमारी बेटी ने बड़े सपने देखे थे और हमने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह मरना पड़ेगा। उसे हमें छोड़े सात महीने हो गए हैं, लेकिन न्याय कहां है? हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है।"

उन्होंने सवाल किया, "अगर एक महिला डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित है, तो उसकी सुरक्षा कहां है?"

प्रधानमंत्री से मिलने की मां की इच्छा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगने की एक प्रक्रिया होती है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री उन्हें (माता-पिता को) कुछ समय देंगे और उनकी अपील सुनेंगे।"

संपर्क करने पर तृणमूल कांग्रेस की नेता और राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, "इस देश में किसी को भी प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगने का अधिकार है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हमारी नेता ममता बनर्जी ही थीं जिन्होंने पहला कदम उठाया था और अपराधी को गिरफ्तार किया गया था।"

शहर की एक सत्र अदालत ने 20 जनवरी को बलात्कार और हत्या मामले के दोषी कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को राज्य सरकार की उस अपील को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था जिसमें उसने राय को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु तक की सजा को चुनौती दी थी, जबकि केंद्रीय जांच एजेंसी की इसी तरह की याचिका को स्वीकार कर लिया था।

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