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पंजाब में आरटीपीसीआर,आरएटी जांच दर में कमी, लोगों के एकत्रित होने वाले स्थलों पर लगाई पाबंदी

पंजाब में कोरोना के रौद्र रूप धारण करने पर राज्य सरकार ने इस पर नियंत्रण लगाने के लिये आज अनेक अहम...
पंजाब में आरटीपीसीआर,आरएटी जांच दर में कमी, लोगों के एकत्रित होने वाले स्थलों पर लगाई पाबंदी

पंजाब में कोरोना के रौद्र रूप धारण करने पर राज्य सरकार ने इस पर नियंत्रण लगाने के लिये आज अनेक अहम फैसले लिये जिनके तहत आरटीपीसीआर और आरएटी जांच दरों में कमी करने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने वाले स्थलों पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सभी फैसले मंगलवार से लागू होंगे।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदंर सिंह अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में कोरोना के मद्देनजर राज्य की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में निजी लैब में आरटीपीसीआर दर घटा कर अब 450 रूपये और आरएटी जांच दर 300 रूपये करने का फैसला लिया गया। अलबत्ता घर से सैम्पल लेने के लिए अतिरिक्त कीमत देनी होगी। यह कदम कोरोना जांच बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। राज्य में बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट कंप्लैक्स 20 से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इन पाबंदियों में रात के कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक किया गया है। सोमवार से लेकर शनिवार तक रैस्त्रां और होटलों को सिर्फ़ खाना घर ले जाने और होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई है।

राज्य में विवाह और अंत्येष्टि में 20 से ज़्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा 10 से अधिक लोगों के एकत्रित होने को लेकर जि़ला प्रशासन की अग्रिम मंज़ूरी लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉल, दुकानें, बाज़ार रविवार के दिन बंद रहेंगे। उक्त तमाम प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। सभी साप्ताहिक बाज़ार भी बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि हवाईमार्ग से पंजाब आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। इससे पुरानी रिपोर्ट होने पर हवाईअड्डे पर ऐसे यात्रियों की आरएटी जांच की जायेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी लोगों को जो किसी बड़े समारोह अथवा धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक रैलियों में शामिल हुये हैं उन्हें घर वापसी पर प्रोटोकॉल के अनुसार पाँच दिनों के लिए एकांतवास में रहना होगा। उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग को बसों, टैक्सियों और ऑटो में सवारियों की संख्या 50 प्रतिशत तक रखने के भी निर्देश दिये।

उन्होंने राज्य में आने वाले यात्रियों की जांच को लेकर बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर आरएटी जांच बूथ स्थापित कर सभी यात्रियों की जांच करने तथा सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने, पटवारियों की भर्ती परीक्षा स्थगित करने, मैडीकल शिक्षा विभाग को एम.बी.बी.एस.,बी.डी.एस., बी.ए.एम.एस. के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तथा प्रथम वर्ष के नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने, स्कूलों में कोविड सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री के अनुसार सैनिक छावनियों के अस्पतालों ने राज्य सरकार को कोरोना पर नियंत्रण करने में हरसम्भव मदद करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों भी 75 प्रतिशत बैड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे।

उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में सर्जरियां 15 मई तक स्थगित करने, इन अस्पतालों में मदद के लिये 104 नम्बर शुरू करने, सरकारी और निजी अस्पतालों में आक्सीजन की जरूरत और उपलब्धता पर निगरानी रखने के प्रधान सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, निदेशक उद्योग और पंजाब हैल्थ सिस्टमज कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक की एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिये। निजी अस्पतालों को रैमडेसीवीर, टोसिलीजुमाब आदि जरूरी दवाएँ सुनिश्चित की जाएगी जिसके लिए पंजाब हैल्थ सिस्टमज कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नोडल अधिकारी होंगे।

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