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महाराष्ट्र: स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, सीएम शिंदे बोले- लोगों के लिए यह बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम...
महाराष्ट्र: स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, सीएम शिंदे बोले- लोगों के लिए यह बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने कहा कि यह आरक्षण 367 स्थानीय निकायों पर लागू नहीं होगा जहां चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी।

इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है। ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है। हमने ओबीसी समुदाय को न्याय दिलाने का वादा किया था। हम अपनी बात पर डटे रहे।

वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण फिर से लागू करवा लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसपर फैसला दे दिया है। हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकारा है। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण फिर से लागू हुआ है।

बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन के मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र में जहां-जहां चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, वहां निर्वाचन प्रक्रिया चालू रहेगी, लेकिन नई अधिसूचनाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में निर्देश दिया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए किसी भी आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वे 2010 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि जब तक ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं हो जाता, तब तक ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में फिर से अधिसूचित किया जाएगा।

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