पद्युम्न हत्याकांड में रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के तीन ट्रस्टियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इनकी अग्रिम जमानत खारिज करने की मांग करने वाली पद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर की याचिका न्यायाधीश आरके अग्रवाल और एएम सप्रे की पीठ ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो और उनके माता-पिता समूह के संस्थापक अध्यक्ष अगस्टीन पिंटो व प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो को अग्रिम जमानत दी थी।
पद्युम्न के पिता की दलील थी कि पिंटो परिवार प्रभावशाली है और मामले को प्रभावित कर सकता है, जबकि पिंटो परिवार के वकील का कहना था कि गुड़गांव के स्कूल के प्रबंधन की किसी गड़बड़ी और गलती के लिए मुंबई में बैठे ट्रस्टियों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले सप्ताह इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गुड़गांव के रेयान स्कूल में आठ सितंबर को सात साल के पद्युम्न का गला रेता शव मिला था। हरियाणा पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में स्कूल बस के एक कंडक्टर को गिरफ्तार किया था। बाद में मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। सीबीआइ ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए हत्या के आरोप में स्कूल के ही 11वीं कक्षा के एक छात्र को गिरफ्तार किया। सीबीआइ के मुताबिक नाबालिग आरोपी ने परीक्षा और पैरेंट्स-टीचर मीटिंग टलवाने के लिए हत्या की थी। वह अभी बाल सुधार गृह में है, जबकि कंडक्टर को जमानत मिल चुकी है।