दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आप सांसद स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री आवास पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "याचिका खारिज की जाती है।"
फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
कुमार ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा कानून के विरुद्ध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी।
दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया था और कहा था कि कुमार को "जल्दबाजी में" गिरफ्तार नहीं किया गया था और उन्हें कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया था।
कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है।
उनकी जमानत याचिका पहले ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।