ड्राइवर श्यामवर राय के सीलबंद लिफाफे में बंद कबूलनामे को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा शुक्रवार को खोला गया। हथियार मामले के सिलसिले में अगस्त 2015 में सबसे पहले राय को गिरफ्तार किया गया था। हाल में निचली अदालत ने इस मामले में राय को इकबाली गवाह और अभियोजन का गवाह बनने की अनुमति दी थी। पिछले साल मजिस्ट्रेट के सामने कबूलनामे में राय ने आरोप लगाया कि इंद्राणी ने साल 2012 में शीना की हत्या के तुरंत बाद एक पार्सल और तीन महीने का वेतन देकर उससे जाने को कहा। उसने कहा कि जब मैंने पार्सल खोला तो उसमें हथियार था। राय ने दावा किया है कि उसने इंद्राणी से दो बार पीछा छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका और जब वह तीसरी बार उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, तो गिरफ्तार हो गया।
राय ने अपने बयान में कई चौकाने वाले खुलासे करते हुए शीना की हत्या के रहस्य से पर्दा उठाया। राय ने बताया कि इंद्राणी ने ही अपनी बेटी शीना बोरा का गला दबाया था। राय ने कहा कि इंद्राणी शीना के ऊपर बैठकर तब तक उसका गला दबाती रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। अपने बयान में राय ने बताया कि इंद्राणी ने शीना का मुंह ढक रखा था और मैं भी मदद कर रहा था। राय के अनुसार कत्ल के बाद इंद्राणी और संजीव अंग्रेजी में बात कर रहे थे, जिस कारण वह उनकी बात नहीं समझ पाया। राय के बयान की कॉपी तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी,पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना को सौंपी गई है। हालांकि उसने अपने बयान में पीटर मुखर्जी का कोई जिक्र नहीं किया है। बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2012 के शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय को सोमवार को वायदा माफ गवाह बनाया था। राय ने एक आवेदन दायर कर अदालत से खुद के सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी।