कथित सेक्स सीडी मामले के आरोपी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है। उनके वकील ने गुरुवार को जमानत की याचिका लगाई है। बघेल को एक लाख रुपए के निजी मुचलके में जमानत मिली है। जमानत याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि वह भारत से बाहर नहीं जा सकते।
आलाकमान के कहने पर ली जमानत
समन मिलने के बाद कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक बघेल को न्यायिक हिरासत में भेजा था। जिसके बाद भूपेश बघेल ने जमानत के लिए आवेदन करने से साफ इनकार कर दिया था। कांग्रेस आलाकमान से मिले निर्देश के बाद भूपेश बघेल जमानत लेने के लिए राजी हो गए थे।
क्या है मामला?
27 अक्टूबर, 2017 को एक कथित सेक्स सीडी लीक हुई थी। इसमें छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का नाम सामने आया था। फिर इस मामले में दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर कथित सेक्स सीडी को बांटने का आरोप लगाया था। सीडी कांड मामले में आरोपी विनोद वर्मा के साथ भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी।
Special CBI Court grants bail to Chhattisgarh Pradesh Congress Committee President, Bhupesh Baghel. A case was filed against Bhupesh Baghel on basis of a complaint filed by Chattisgarh Minister Rajesh Munat in connection with alleged sex CD scandal of Rajesh Munat. (File pic) pic.twitter.com/uamZJ2DFmO
— ANI (@ANI) September 27, 2018