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ज्ञानवापी केस वाराणसी जिला अदालत में ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले को वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है।...
ज्ञानवापी केस वाराणसी जिला अदालत में ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले को वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके पास सालों का अनुभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 'शिवलिंग' क्षेत्र की सुरक्षा और मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति से संबंधित पहले के निर्देश लागू रहेंगे

कोर्ट ने कहा कि 17 मई को लागू किया गया यह आदेश 8 सप्ताह यानी 17 जुलाई तक लागू रहेगा। उसके बाद ही इस मामले की शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश से कहा कि वाराणसी की अदालत दस्तावेजों के हस्तांतरण को लेकर हिंदू भक्तों द्वारा दायर दीवानी वाद पर पहले सुनवाई करेगी।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से ज़िला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है। कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों के लिए 'वजू' की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जटिल सामाजिक समस्याएं हैं। इसमें मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी समाधान सटीक नहीं हो सकता। हमारा आदेश इस बात पर था कि शांति व्यवस्था बनी रहे। यह काम अंतरिम आदेश से हो सकता है। हम देश की एकता के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं। इसके अलावा रिपोर्ट लीक होने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार यहां रिपोर्ट आ जाए तो फिर वह सेलेक्टिव तौर पर लीक नहीं हो सकती। इसके साथ ही बेंच ने हिदायत दी कि रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ जज ही खोल सकते हैं।

बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां ‘शिवलिंग’ मिलने की बात कही गई है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए इसे वाराणसी जिला कोर्ट को भेज दिया है। अब मुकदमे से जुड़े सभी मामले जिला जज ही देखेंगे।

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