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इंदौर में निगरानी कैमरे पर लगा प्रतिबंध

देश के अलग-अलग हिस्सों में महिलाओं के कपड़े बदलने की जगहों में गुप्त कैमरा लगा होने के खुलासों के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए अहम कदम उठाया है। प्रशासन ने वॉटर पार्कों, शॉपिंग मॉलों और कपड़ों की दुकानों में कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है।
इंदौर में निगरानी कैमरे पर लगा प्रतिबंध

जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, यह प्रतिबंध दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लगाया गया है,  ताकि किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार का अतिक्रमण न हो।

अधिकारी ने बताया कि इस प्रतिबंध के दायरे में आने वाले सभी दुकानदारों को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्टेट (एसडीएम) के कार्यालय में घोषणा पत्र देना होगा कि उनके संस्थानों में कपड़े बदलने की जगहों कोई कैमरा या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग डिवाइस नहीं लगी है। इसी आशय का बोर्ड उन्हें अपने संस्थान और परिसर में भी लगाना होगा।

अधिकारी ने बताया कि प्रशासन और पुलिस की महिला अधिकारियों की मौजूदगी में हर सप्ताह वॉटर पार्कों, शॉपिंग मॉलों और कपड़ों की दुकानों की औचक जांच भी जाएगी। डिवाइस पाई जाएगी तो संस्थान के मालिक के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा।

भाषा एजेंसी

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