दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर पुलिस से उनका रुख पूछा।
न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाश पीठ ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
तीस हजारी अदालत ने 7 जून को यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन पर "गंभीर और संगीन" आरोप हैं और ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को एक अन्य सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि एफआईआर दर्ज करने में मालीवाल द्वारा कोई "पूर्व-ध्यान" नहीं किया गया था और उनके आरोपों को "ख़ारिज" नहीं किया जा सकता था।
कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित मामले शामिल थे।
मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।