अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव को संबंधित विभागों को समुचित निदर्ेश देने के आदेश देते हुए यह भी कहा कि वह सूबे के अनेक हिस्सों में छायी धुंध से निपटने के लिये उठाये गए कदमों के बारे में भी बताए। न्यायालय ने कहा कि सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह इस अभूतपूर्व स्थिति से उबरने के लिये फौरी उपचारात्मक कदम उठाये। धुंध और प्रदूषण पर उच्च न्यायालय सख्त : सरकार को दिये फौरी कदम उठाने के आदेश