Advertisement

बदायूं गैंगरेप मामले की जांच करेगी STF, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई; फरार महंत पर 50 हजार का इनाम

उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की महिला से कथित गैंगरेप के बाद हत्या मामले की जांच अब एसटीएफ...
बदायूं गैंगरेप मामले की जांच करेगी STF, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई; फरार महंत पर 50 हजार का इनाम

उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की महिला से कथित गैंगरेप के बाद हत्या मामले की जांच अब एसटीएफ करेगी। इस बात के आदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। पीड़िता के परिजनों ने मंदिर के पुजारी पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। मामले के बाद से मुख्य आरोपी फरार है। इसको लेकर यूपी सरकार ने 50 हजार के इनाम की घोषित की है। मुख्य आरोपी महंत की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। सीएम योगी ने बदायूं की घटना का संज्ञान लेते हुए एडीजी से रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कार्रवाई पर जानकारी देते हुए कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही जैसे ही प्रकरण एसपी के संज्ञान में आया, तत्काल त्वरित कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया। 2 अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया गया है। फरार अभियुक्त पर इनाम की घोषणा की गई है।  

पुलिस के मुताबिक तीन जनवरी की शाम महिला मंदिर में पूजा अर्चना करने गयी थी जहां उसके साथ मंदिर के मंहत समेत तीन लोगों ने बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार महिला के सीने और पांव में भारी वस्तु से प्रहार किये गये जबकि उसके गुप्तांग में चोट पहुंचायी गयी।

पुलिस को घटना की सूचना सोमवार की सुबह दी गयी। परिजन इसे पहले ही रेप और हत्या का मामला बता रहे थे लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर कार्यवाही की बात कहते हुए शव को मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पहले परिजनों ने पुलिस को सूचना देने में देर की, उसके बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर देने में वक़्त लगाया और इन सबके बाद पुलिस ने भी लापरवाही बरतते हुए मुक़द्दमा लिखने,पंचनामा भरने में काफी वक्त लगाया। 

रविवार रात की घटना में पोस्टमार्टम मंगलवार को हुआ। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिला के गुप्तांग पर चोटें है और महिला का पैर भी फेक्चर पाया गया।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad