स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार शाम 4 बजे तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर आप के राज्यसभा सदस्य पर हमला करने का आरोप है।
उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।
बिभव कुमार ने शुक्रवार को पुलिस में एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मालीवाल पर सीएम के सिविल लाइंस आवास में 'अनधिकृत प्रवेश' करने और उन्हें 'मौखिक रूप से दुर्व्यवहार' करने का आरोप लगाया गया है।
मालीवाल की शिकायत के आधार पर विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। विभव को दिल्ली पुलिस ने रविवार, 19 मई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है।