प्रयागराज के एयरपोर्ट थाने में गोकशी के आरोप में तीन नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता वंशिका गुप्ता की तहरीर पर एयरपोर्ट थाने में सोमवार को शमशाद, आरिफ, नूर अली के पुत्र (नाम अज्ञात) और 20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहित की धारा 131 और गौ हत्या निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
शिकायतकर्ता ने तहरीर में कहा है कि 30 सितंबर को सुबह पांच बजे गोकशी की सूचना मिलने पर बजरंग सेना गोरक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण श्रीवास्तव और महामंत्री रितिक यादव भीटी गांव के पीछे नदी के पास पहुंचे।
वंशिका का आरोप है कि कृष्ण श्रीवास्तव और रितिक यादव ने भीटी गांव के पीछे नदी के पास पहुंचकर देखा कि 15-20 लोग गोवंशों का वध कर उन्हें डिब्बों और बोरे में भरकर बेचने ले जा रहे हैं। आरोपियों की नजर जैसे ही कृष्ण और रितिक पर पड़ी तो वे उन्हें जान से मारने के लिए दौड़े तथा दोनों किसी तरह जान बचाकर भागे।
कृष्ण श्रीवास्तव की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष (दक्षिण) अशोक सिंह चौहान विहिप कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक एयरपोर्ट थाने का दल भी घटनास्थल पर पहुंच गया।
प्राथमिकी के अनुसार, मौके पर गोवंश का मांस, खाल और खून मिला जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा गोमांस और खाल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।
एयरपोर्ट थाने के प्रभारी अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को कई जगह दबिश दी गई, लेकिन आरोपी फरार हैं। नमूने की रिपोर्ट आने के बाद ही गोहत्या की पुष्टि हो सकेगी।