कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कथित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम के सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा को तत्काल हटाने का शुक्रवार को आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि वह पिछली सुनवाई में इस अधिकारी की पेशी के दौरान उससे पूछे गए सवालों के जवाब से असंतुष्ट है।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया, ‘प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि मिश्रा को सौंपा गया काम तुरंत किसी अन्य सक्षम अधिकारी को सौंपा जाए।’
अदालत ने निर्देश दिया कि मिश्रा को वर्तमान मामले की जांच से मुक्त कर दिया जाए। न्यायमूर्ति सिन्हा ने आदेश दिया, ‘ईडी निदेशक को मिश्रा को किसी अन्य मामले में संलग्न करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उक्त अधिकारी को पश्चिम बंगाल में अब किसी भी मामले की जांच नहीं सौंपी जाएगी।’
मिश्रा ने कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को तीन अक्टूबर को अपने समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था।