महाराष्ट्र सरकार ने ट्रक चालकों की हड़ताल के मद्देनजर पुलिस से बाजार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। ट्रक चालक मोटर चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले वाहन चालकों को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
महाराष्ट्र के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर हड़ताल और पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर इसके असर को लेकर चिंता जतायी है।
हड़ताल के असर पर विचार करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पुलिस से इन उत्पादों की सुचारू और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। विभाग ने ट्रक चालकों से भी अप्रिय घटनाओं में शामिल न होने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति न बिगाड़ने की अपील की है।