केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश से संचालित ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के डिजिटल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने खुफिया जानकारी के आधार पर कहा है कि चैनल के संबंध प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ है। बता दें कि एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जन व्यवस्था बिगाड़ने के लिए चैनल द्वारा ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने की खुफिया जानकारी के आधार पर, मंत्रालय ने 18 फरवरी को प्रौद्योगिकी नियमों के तहत आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के डिजिटल मीडिया मंचों पर रोक लगा दी।’’
मंत्रालय ने बताया कि बैन किये गए ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट की सामग्री सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, अलगाववाद को भड़काने वाली थी। मंत्रालय ने प्रसारित होने वाली सामग्रियों को भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह भी पाया गया कि चल रहे चुनाव के दौरान नए ऐप जारी किए गए और नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान हुआ था और मतगणना 10 मार्च को होगी।