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उबर बलात्कार पीड़ित की सुप्रीम कोर्ट में गुहार

उच्चतम न्यायालय उबर बलात्कार मामले में कैब चालक को पीडि़त सहित 13 गवाहों को फिर से गवाही के लिये बुलाने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर कल सुनवाई के लिये आज राजी हो गया।
उबर बलात्कार पीड़ित की सुप्रीम कोर्ट में गुहार

प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, इस पर कल सुनवाई की जायेगी। इस दौरान इसके दोषों को दुरुस्त किया जाये।

पीड़ित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोन्साल्विज ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश तो इस मामले में फिर से सुनवाई के समान है। उन्होंने इस अपील पर तत्परता से सुनवाई का अनुरोध किया।

उच्च न्यायालय ने उबर कैब बलात्कार मामले में चार मार्च को पीडित युवती सहित अभियोजन के 13 गवाहों को फिर से बुलाने का कैब चालक शिव कुमार यादव का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। न्यायालय ने कहा था कि इन गवाहों से दैनिक आधार पर जिरह की जायेगी।

उच्च न्यायालय ने कैब चालक की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये स्पष्ट किया था कि पहले के वकील जो सवाल कर चुके हैं उन्हें दोहराया नहीं जायेगा। अदालत ने पीडि़त के साथ ही जांच अधिकारियों और पीडि़त तथा आरोपी का परीक्षण करने वाले चिकित्सकों को भी फिर से बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

इस मामले में अब पीडित से अदालत के बंद कमरे में यादव के वकील फिर से पूछताछ कर रहे हैं।

अदालत में दायर दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र के अनुसार यह वारदात पिछले साल पांच दिसंबर की रात में उस समय हुयी जब गुड़गांव में एक फाइनेन्स कंपनी में काम करने वाली 25 वर्षीय युवती ने अपने घर जाने के लिये कैब मंगायी थी। इस युवती ने वसंत विहार से इन्द्रलोक जाने के लिये टैक्सी ली थी लेकिन वाहन चालक उसे दूसरे रास्ते ले गया और उसने उसके साथ बलात्कार किया।

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