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यूपी: अब घर-दुकान के साइज के आधार पर देना होगा कूड़े पर यूजर चार्ज, जानें आपको कितना देना होगा पैसा

उत्तर प्रदेश के शहरों में नाई की दुकान हो या फिर खोंमचे वाले अब सभी को कूड़ा उठाने के बदले हर महीने यूजर...
यूपी: अब घर-दुकान के साइज के आधार पर देना होगा कूड़े पर यूजर चार्ज, जानें आपको कितना देना होगा पैसा

उत्तर प्रदेश के शहरों में नाई की दुकान हो या फिर खोंमचे वाले अब सभी को कूड़ा उठाने के बदले हर महीने यूजर चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं हर साल 1 अप्रैल से यूजर चार्ज में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की जाएगी।

हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक, इसके लिए उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली को इसी महीने कैबिनेट से मंजूरी की तैयारी है। यूजर चार्ज बढ़ाने की व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी।

यूपी सरकार शहरों में स्वच्छता बनाने के लिए कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज वसूली को और व्यापक बनाने जा रही है। इसके लिए आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ छोटे-मोटे दुकानदारों, सरकारी, गैर सरकारी गेस्ट हाउस के साथ हर उस संस्थान और प्रतिष्ठान को दायरे में लाकर यूजर चार्ज लिया जाएगा। जहां से कूड़ा निकलता है। यूजर चार्ज की वसूली में एकरूपता लाई जाएगी और सभी निकायों में वसूली की जाएगी।

खबर के अनुसार घरों से कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज की दर वर्ग फीट के आधार पर तय की जा रही है। 6 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्र पर 40 रुपये, 6 लाख से कम आबादी पर 35 रुपये, पालिका परिषद में 35 रुपये और नगर पंचायतों में 30 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से यूजर चार्ज हर महीने लेने का प्रबंध होगा। 500 से 2000 रुपये वर्ग फीट तक 100, 80, 75 व 50 रुपये प्रति वर्ग फीट होगा। इसी प्रकार फुटपाथ, फेरीवालों, ठेला, गुमटी, खोमचे या फिर सचल खाद्यान्न वैन चलाने वालों से हर महीने कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज हर माह लिया जाएगा। यह चार्ज 35 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रत्येक माह शहर के हिसाब से लिया जाएगा।

 

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