यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से जमानत मिल गई है। उन पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लघंन और प्रवासी मजदूरों के लिए दी गई बसों की लिस्ट में धोखाधड़ी करने का आरोप था। उन्हें आगरा में लॉकडाउन के दौरान धरना प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। कांग्रेस नेता की दलील है कि बस सूची विवाद में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दी जमानत
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने बताया कि लल्लू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसके बाद जज ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 16 जून को निश्चित की। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस एआर मसूदी की एकल सदस्यीय पीठ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका मंजूर की है।
बसों की लिस्ट में गड़बडी का आरोप
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लॉकडाउन के दौरान वापस लौट रहे मजदूरों को उनके घरों तक भेजने के लिए एक हजार बसें भेजी थीं। लिस्ट में गड़बड़ी होने के आरोप में प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।