सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वो जांच आयोग की सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में डालने और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने यूपी पुलिसकर्मियों की हत्या,गैंगस्टर विकास दुबे और पांच अन्य की एनकाउंटर में हुई हत्या से संबंधित याचिकाओं को बंद करने के निर्देश दिए।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय जांच पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया था। इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। पैनल ने अपनी जांच रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी थी। इस रिपोर्ट को पिछले साल यूपी विधानसभा में पेश किया गया था। रिपोर्ट को हरी झंडी मिलने के बाद आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आयोग की सिफारिशों पर उचित कार्रावई करने के लिए योगी सरकार को निर्देशित किया है।