असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) असम में पूरी तरह निरर्थक है और राज्य से भारत की नागरिकता के लिए ‘‘सबसे कम संख्या में आवेदन’’ आएंगे।
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के वास्ते एक पोर्टल लॉन्च किया था।
शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सीएए असम में पूरी तरह निरर्थक है और पोर्टल में राज्य से सबसे कम संख्या में आवेदन होंगे।’’
शर्मा ने कहा कि अधिनियम बेहद स्पष्ट है कि नागरिकता के लिए आवेदन तभी दिया जा सकता है जब कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले देश में आया हो और असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अद्यतन होने के बाद जिन लोगों को इसमें अपने नाम नहीं मिले हैं और जिन्होंने आवेदन किया था। ‘‘केवल ऐसे लोग ही सीएए के लिए आवेदन देंगे।’’
मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) असम में 14 लोकसभा सीट में से 13 पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे।