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कांग्रेस ने भाजपा पर 'गलत सूचना' फैलाने का लगाया आरोप, कहा- कर्नाटक में आरक्षण धर्म पर आधारित नहीं है

कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा पर कर्नाटक में सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर "गलत...
कांग्रेस ने भाजपा पर 'गलत सूचना' फैलाने का लगाया आरोप, कहा- कर्नाटक में आरक्षण धर्म पर आधारित नहीं है

कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा पर कर्नाटक में सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर "गलत सूचना" फैलाने का आरोप लगाया और इस बात को उजागर करने के लिए घटनाक्रम प्रस्तुत किया कि राज्य में पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण 1994 में किया गया था और आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं था।

भाजपा सदस्य कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि राज्य के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए संविधान में बदलाव का सुझाव दिया था। हालांकि, शिवकुमार ने कहा है कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान में किसी भी तरह से संशोधन किया जाएगा।

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक सरकार के हालिया कदम पर बहुत अधिक गलत सूचना फैलाई गई है। रमेश ने "भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे झूठ" को उजागर करने के लिए घटनाक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, "2015 में कर्नाटक विधानसभा में 50 लाख रुपये की सीमा के साथ सिविल कार्य अनुबंधों में एससी/एसटी के लिए 24% आरक्षण के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया गया था। यह विधेयक 2017 में लागू किया गया था। 20 दिसंबर, 2019 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिविल कार्य अनुबंधों में आरक्षण को बरकरार रखा।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि जुलाई 2023 में एससी/एसटी के लिए 50 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई। रमेश द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई कालक्रम के अनुसार, "जून 2024 में, सिविल कार्य अनुबंधों में यह आरक्षण श्रेणी I यानी सबसे पिछड़े (4 प्रतिशत) से संबंधित ओबीसी ठेकेदारों तक बढ़ा दिया गया; श्रेणी IA यानी अपेक्षाकृत (बौद्ध शामिल हैं)।"

उन्होंने कहा, "मार्च 2025 में, सिविल कार्य अनुबंधों में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो इस प्रकार लागू होगा: - एससी/एसटी के लिए 24%; श्रेणी I से संबंधित ओबीसी ठेकेदारों के लिए 4%; और श्रेणी IIA से संबंधित ओबीसी ठेकेदारों के लिए 15%; श्रेणी IIB से संबंधित ओबीसी ठेकेदारों के लिए 4%।"

रमेश ने कहा कि कर्नाटक में पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण सितंबर, 1994 में किया गया था, जिसके तहत शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन सर्वेक्षण करने के बाद मुस्लिम समुदायों को श्रेणी IIB के तहत सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा, "आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि केवल पिछड़ेपन के आधार पर था। राज्य में कांग्रेस, भाजपा और जद (एस) सरकारों में भी यह जारी रहा है।"

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