दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आप नेता अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों पर उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई थी।
विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने केजरीवाल द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। केजरीवाल ने ईडी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था।
दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री ने उन्हें जारी किए गए समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। ईडी ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को छोड़ने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।