सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनी प्रवर्तन, न्यायिक उपायों और प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों पर जोर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस संबंध में कई निर्देश पारित किए।
"कानूनी प्रवर्तन" शीर्षक के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) के कार्यों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।
इसने कहा कि व्यक्तिगत जवाबदेही को सक्षम करने और बाल विवाह के किसी भी नियोजित आयोजन के खिलाफ तत्काल निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीएमपीओ से तिमाही रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करेंगे।
प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में महिला एवं बाल विकास तथा गृह मंत्रालयों को बाल विवाह रोकथाम पहलों की प्रभावशीलता तथा रिपोर्ट किए गए मामलों के प्रतिक्रिया समय और परिणामों का आकलन करने के लिए सीएमपीओ तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तिमाही निष्पादन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। "न्यायिक उपायों" की दिशा में, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) की धारा 13 के तहत अधिकार प्राप्त सभी मजिस्ट्रेटों को बाल विवाह के आयोजन को रोकने के लिए स्वप्रेरणा से निषेधाज्ञा जारी करने सहित सक्रिय उपाय करने का आदेश दिया गया।
पीठ ने कहा, "मजिस्ट्रेटों को सामूहिक विवाहों के लिए जाने जाने वाले 'शुभ दिनों' पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जब बाल विवाह की घटनाएं उल्लेखनीय रूप से अधिक होती हैं।" केंद्र और राज्य सरकारों को पीसीएमए के तहत मामलों को संभालने के लिए विशेष रूप से विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाल विवाह को रोकने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया गया, जिसमें समुदायों के भीतर स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों को दर्शाने वाले प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल हों।
पीठ ने कहा, "सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित रूपरेखा और सीएसई (व्यापक कामुकता शिक्षा) के क्षेत्र में अग्रणी विचारों के अनुरूप स्कूली पाठ्यक्रम में व्यापक कामुकता शिक्षा को एकीकृत करने का निर्देश दिया जाता है।" इसने कहा कि पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से विशेष किशोर पुलिस इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों को पीसीएमए के कानूनी पहलुओं, बाल अधिकारों और नाबालिगों से जुड़े मामलों के प्रति संवेदनशीलता पर केंद्रित प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को विशेष रूप से बाल विवाह के जोखिम वाली लड़कियों पर लक्षित व्यापक शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रमों को लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।"
पीठ ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को वकीलों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए बाल विवाह पीड़ितों से संबंधित कानूनी सहायता सेवाओं और दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाओं के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एनएएलएसए के सहयोग से बाल विवाह की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक निर्दिष्ट पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया।
पीठ ने कहा, "प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया पर बाल विवाह के खिलाफ सूचना प्रसारित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए - उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां बाल विवाह अधिक संख्या में होने की संभावना है।" इसने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को प्रत्येक राज्य के लिए एक समर्पित वार्षिक बजट के आवंटन की सिफारिश करने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बाल विवाह को रोकना और प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करना है।
पीठ ने निर्देश दिया कि उसके फैसले की प्रति अनुपालन के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य के सचिवों को भेजी जाए। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बाल विवाह को रोकने के लिए मजबूत प्रवर्तन तंत्र की मांग करने वाली याचिका पर आया।